google.com, pub-5484547626687673, DIRECT, f08c47fec0942fa0

 राजस्थान सार्वजनिक (भर्ती परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के  अध्युपाय) अधिनियम 2022 संशोधन (2023)

राजस्थान सार्वजनिक (भर्ती परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के  अध्युपाय) अधिनियम 2022 संशोधन (2023)
LATEST LAWLeave a Comment on  राजस्थान सार्वजनिक (भर्ती परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के  अध्युपाय) अधिनियम 2022 संशोधन (2023)

 राजस्थान सार्वजनिक (भर्ती परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के  अध्युपाय) अधिनियम 2022 संशोधन (2023)

राजस्थान सार्वजनिक (भर्ती परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के  अध्युपाय) अधिनियम 2022 संशोधन (2023) देश के अन्य राज्यों की भांति राजस्थान राज्य में भी पिछले लंबे समय से परीक्षाओं में पेपर लीक ओर नकल किए जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो अथवा लगभग कोई भी परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, नकल किए जाना आम बात हो गई है जिसके कारण राजस्थान में लगभग हर प्रमुख परीक्षा या तो रद्द कर दी जाती है या स्थगित कर दी जाती है इससे राज्य के बेरोजगार युवाओं का भविष्य अंधकार में आ गया है वर्षों से जी तोड़ मेहनत कर युवा अपने भविष्य के लिए परीक्षा देते हैं ऐसे में प्रतियोगिता परीक्षाओं का रद्द हो जाना या स्थगित जाना उनके लिए एक मानसिक ,आर्थिक, सामाजिक, आघात सा है.

ऐसे में पेपर लीक व नकल व  परीक्षाओं में धांधली के रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए दिनांक 21/07/2023 को राजस्थान सार्वजनिक (भर्ती परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम के  अध्युपाय) अधिनियम 2022 में संशोधन करते हुए राजस्थान सरकार इस कानून को और कठोर बनाते हुए की धारा 10(2) में संशोधन करते हुए 5 वर्ष की अवधि के कारावास के स्थान पर कम से कम 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा का महत्वपूर्ण संशोधन किया है अर्थात अब पेपर लीक व नकल के मामलों में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी जा सकेगी साथ ही यह भी याद रखें कि पूर्व के अधिनियम में आरोपी गण की संपत्ति जप्त करने व कुर्क करने के प्रावधान पहले से ही मौजूद है राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 अधिनियम क्रमांक 6 की धारा 10 (2) मे  दिनांक 21/07/23 को संशोधन किया गया है इसमें धारा 10 के कारावास को आजीवन कारावास तक बढ़ाया गया है इस अधिनियम की धारा 12 में आरोपी गण की संपत्ति की कुर्की  जब्ती  के प्रावधान किए गए हैं धारा 10 के पूर्व प्रावधान जिसमें अब उक्त नए संशोधन के बाद कम से कम 10 वर्ष की सजा अथवा आजीवन कारावास तक की हो सकेगी इसमें जुर्माना भी शामिल है जो  दस लाख से कम का नहीं होगा किंतु दस  करोड़  तक का हो सकेगा। संपत्ति की कुर्की, संपत्ति की जब्ती आजीवन कारावास की सजा दस  करोड़ तक का जुर्माना ये ऐसे प्रावधान हैं जिनसे भविष्य में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक बंद नकल के मामलों में रोक लगेगी राजस्थान के युवा अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकेंगे यह राजस्थान सरकार द्वारा किया गया एक ऐतिहासिक व क्रांतिकारी व बेरोजगारों के हित को ध्यान में रखकर किया गया संशोधन है जो कि एक सराहनीय कदम है नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप असल राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम 2022 एवं दिनांक 21/07/23 का संशोधित अधिनियम दोनों की पीडीएफ (PDF )प्राप्त कर सकते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top