गैर हिंदुओं के लिए दत्तक ग्रहण प्रावधान :- हिंदू धर्म के अनुसार दत्तक ग्रहण के लिए हिंदू दत्तक व उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के तहत गोद लिए जाने के प्रावधान है इसके अलावा मुस्लिम, यूहदी, ईसाई धर्म के अंतर्गत बालकों के संरक्षक प्राप्त करने के लिए संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अंतर्गत किसी बालक के शरीर पर उसकी संपत्ति के देखरेख के लिए विधि द्वारा संरक्षक व प्रतिपाल नियुक्त किया जाता है इसके अलावा महिला व बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने केंद्रीय दत्तक ग्रहण संशोधन द्वारा दत्तक ग्रहण विनियम 2012 बनाया है जिसके तहत भी एक दत्तक किया जा सकता है इसमें देश के भीतर वेध दत्तक ग्रहण किसी भी नागरिक द्वारा किया जा सकता है अलग-अलग नियमों के अनुसार 5 वर्ष से कम और 5 वर्ष से अधिक का दत्तक ग्रहण किया जा सकता है दत्तक ग्रहण करने वाले भावी माता पिता की शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से क्षमता अनुसार दत्तक ग्रहण किया जाता है इस अधिनियम के तहत दत्तक ग्रहण करने वाले भावी माता पिता जिनके जैविक पुत्र या पुत्री होने या ना होने से भी वे दत्तक ग्रहण कर सकते हैं एकल महिला का पुरुष भी दत्तक ग्रहण कर सकते पुरी जानकारी के लिए आप उपरोक्त दोनों ACT का अवलोकन कर सकते है.
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