सुप्रीम कोर्ट – 7 अक्टूबर, 2021 सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो———-निचली अदालतें और उच्च न्यायालय ज़मानत आवेदनों पर विचार करते समय उपरोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेंगेआवश्यक शर्तें
1) जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया।
2) जब भी बुलाया जाए जांच अधिकारी के सामने पेश होने सहित पूरी जांच में सहयोग किया।
(ऐसे आरोपी को चार्जशीट (सिद्धार्थ बनाम यूपी राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 615) के साथ अग्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है) श्रेणी ए चार्जशीट/शिकायत दर्ज करने के बाद संज्ञान लेना
ए) पहली बार में साधारण सम्मन/वकील के माध्यम से उपस्थिति की अनुमति सहित।
ख) यदि ऐसा अभियुक्त सम्मन की तामील के बावजूद उपस्थित नहीं होता है, तो शारीरिक उपस्थिति के लिए जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।
ग) जमानती वारंट जारी होने के बावजूद उपस्थित होने में विफल रहने पर गैर जमानती वारंट।
घ) गैर जमानती वारंट को रद्द किया जा सकता है या अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति पर जोर दिए बिना जमानती वारंट/सम्मन में परिवर्तित किया जा सकता है, यदि गैर जमानती वारंट के निष्पादन से पहले अभियुक्त की ओर से इस तरह का आवेदन अभियुक्त की ओर से अगली तारीख को शारीरिक रूप से पेश होने के वचन पर दिया जाता है। / सुनने का।
ङ) ऐसे अभियुक्तों के जमानत आवेदनों का निर्णय अभियुक्तों को शारीरिक हिरासत में लिए जाने के बिना या जमानत अर्जी पर निर्णय होने तक अंतरिम जमानत देकर तय किया जा सकता है।
श्रेणी बी/डी अभियुक्त की कोर्ट में पेशी पर प्रक्रिया के अनुसरण में जारी की गई जमानत अर्जी का गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से निर्णय डाउनलोड कर विस्तृत अवलोकन सकते हैं https://indianlawonline.com/wp-content/uploads/2023/06/Satender_Kumar_Antil_vs_Central_Bureau_Of_Investigation_on_11_July_2022.pdf