संतोष शर्मा बनाम राजस्थान राज्य————— यह देखा गया है कि वसूली के मामलों में, आईओ सबसे महत्वपूर्ण गवाह है और जिस तरह से मुख्य परीक्षा में पीडब्लू-4 की जांच की गई थी, वह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अभियोजन अधिकारी में गुणवत्ता और क्षमता की कमी है इसलिए यह राज्य अभियोजन विभाग के लिए अपने अभियोजकों में परीक्षा के कौशल को विकसित करने के लिए गहन क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करने का सही समय है ताकि जनता की ओर से अभियोजन के लिए जिम्मेदार राज्य यह दिखा सके कि राज्य के अभियोजक सक्षम और कुशल हैं।
इस आदेश की प्रति प्रमुख सचिव गृह को आवश्यक कार्रवाई हेतु आठ सप्ताह के भीतर अनुपालना भिजवाने के निर्देश के साथ भिजवाई जाती है। विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से निर्णय डाउनलोड कर विस्तृत अवलोकन सकते हैं .https://indianlawonline.com/wp-content/uploads/2023/06/display_pdf-1.pdf