पुलिस हिरासत में महिला के अधिकार— महिलाओं को अगर किसी कारणवश अथवा किसी अपराध के संदर्भ में यदि गिरफ्तार किया जाए तो गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के बाद ऐसी महिलाओं को कुछ अधिकार भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में है जो विधि द्वारा प्रदान किए गए हैं जिसकी जानकारी प्रत्येक महिला को होना आवश्यक है प्रावधान निम्नानुसार है (1)किसी भी महिला को अगर गिरफ्तार करना हो तो उसे विशेष परिस्थितियों जब ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक हो तो ही गिरफ्तार किया जा सकता है (2) महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है (3) किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं किया जा सकता दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 6 सीआरपीसी की धारा 46 ( 4) के अनुसार असाधारण और गंभीर अपराध के मामलों में ही किसी महिला को सूर्यास्त के बाद व सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है (4) किसी भी महिला के हाथ पैर में हथकड़ी बिना न्यायालय के अनुमति के नहीं लगाई जा सकती (5) गिरफ्तारी के समय किसी महिला का अपना वकील नहीं है तो निशुल्क वकील करवाया जाएगा एवं उसे अपने वकील से मिलने की अनुमति होगी (6) गिरफ्तार शुदा महिला को महिला , महिला सेल ,महिला हवालात जो सिर्फ महिलाओं के लिए बनी हो उसमें उसमें ही रखा जाएगा (7) अगर महिला आरोपी की चिकित्सा करवानी है तो चिकित्सा या मेडिकल जांच महिला डॉक्टर से करवाई जाएगी ( 8) प्रत्येक गिरफ्तार महिला को गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है (9) इस प्रकार में महिला आरोपी की तलाश पुलिस कर्मी द्वारा ही ली जाएगी (10) महिला की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को 24 घंटों के भीतर जाएगी
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