दिनांक 26 2.24 को महा निरीक्षक पंजीयन व मुद्रण विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि अब अचल संपत्ति से संबंधित समस्त पावर ऑफ एटॉर्नी का सब रजिस्टार से पंजीयन करवाना अनिवार्य है परिपत्र के बिंदु संख्या 7 में ऐसी अचल संपत्तियों के बारे में बताया गया है जिनका पंजीयन सब रजिस्टार से करवाना अनिवार्य है साथ ही बिंदु संख्या 8 में यह बताया गया है कि वह कौन सी पावर ऑफ एटॉर्नी है जिनका पंजीयन करवाना जाना अनिवार्य नहीं है इस परिपत्र का मुख्य सार यह है कि अब अचल संपत्ति से संबंधित पावर ऑफ एटॉर्नी का पंजीयन सब रजिस्टर में करवाया जाना अनिवार्य कर दिया है अगर आपने कोई अचल संपत्ति की पावर ऑफ एटॉर्नी बनवाई है और केवल नोटरी पब्लिक से वेरीफाई करवाया है तो उसके आधार पर संबंधित संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होगी और आप संकट में पड़ सकते हैं इस परिपत्र के विस्तृत जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए लिंक से परिपत्र डाउनलोड कर विस्तृत अवलोकन सकते हैं और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को lawonline पर जाकर इसका विस्तृत वीडियो भी देख सकते हैं.https://youtu.be/IhvawTTpXq0?si=Nom2fnH3aT7yYo3-
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