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कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 PDF

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 PDF कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 PDF
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कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 PDF

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 :-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य स्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करना, यौन उत्पीड़न की रोकथाम करना ,यौन उत्पीड़न पर कार्रवाई कर उसका समाधान करना।महिलाओं को उद्योगों उपक्रमों प्राधिकरण सभी कार्यस्थलो पर चाहे वह सरकारी हो अथवा गैर सरकारी इन स्थानों पर महिलाओं को शारीरिक लैंगिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाना लैंगिक टिप्पणी अश्लील साहित्य दिखाना स्त्री की लज्जा भंग करने वाले या लज्जा भंग करने वाले आचरण यौन उत्पीड़न में आते हैं , महिला ऐसे कृत्य के लिए परिवाद कर सकती है अगर व्यथित महिला शारीरिक या मानसिक रूप से शिकायत करने में सक्षम नहीं है तो उसके परिवार रिश्तेदार संरक्षक कोई भी जो ऐसी घटना के बारे में जानता है वह शिकायत कर सकता है सभी सरकारी एवं निजी उपकरणों में जहां महिलाएं कार्यरत है इस बाबत एक समिति का गठन होता है जो महिलाओं की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों को सुनकर समाधान करती है ऐसी शिकायतों की घटना के 3 माह के भीतर कार्रवाई करनी चाहिए समिति द्वारा जांच व पूछताछ की कार्रवाई 90 दिन में पूरी की जा कर आरोपी के विरुद्ध विभागीय सेवा नियम के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है इस प्रकार की जांच या परिवाद की कार्रवाई का प्रकाशन प्रसारण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता इसे सार्वजनिक किया जाना इस अधिनियम में अवैध है .महिलाएं जहां भी कार्य करती है वहां उसके सहकर्मी या अन्य किसी के द्वारा किसी प्रकार का यौन उत्पीड़न किया जाता है या करने का प्रयास किया जाता है तो वह महिला इस अधिनियम के अंतर्गत गठित आंतरिक स्थानीय समिति को इसकी लिखित शिकायत कर सकती है.                SEE PDF ACT BLOW THE POST

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